
श्रमिक महिलाओं को सरकार के द्वारा आर्थिक मदद की जाती है सरकार के द्वारा महिलाओं (Mukhyamantri Prasuti Sahayata Yojana Update 2022) को 3 किस्तो में मिलेंगे 16 हजार रुपए,योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन ऐसे करे
Mukhyamantri Prasuti Sahayata Yojana Update 2022 । इस योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है मध्य प्रदेश मैं आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2018 में किया गया था। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश की गरीबी रेखा के नीचे वाले वर्ग की गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था मे आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में अच्छे से जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹16000 की आर्थिक सहायता की जाएगी।
Mukhyamantri Prasuti Sahayata Yojana Update 2022 | योजना का उद्देश्य क्या है
मध्य प्रदेश राज्य में ऐसे सभी श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र में कार्यों को करते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा जारी श्रमिक एवं रोजगार मंत्रालय में पंजीकृत हैं। तथा उनके परिवार के सदस्य में मौजूद गर्भवती महिलाएं जो श्रमिक की पत्नी या स्वयं श्रमिक है। और वह गर्भवती हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ऐसी सभी महिलाओं को ₹16000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है। MP Prasuti Sahayata Yojana 2022 जिससे कि उनका भरण पोषण अच्छे से पूर्ण हो सके इसी के अंतर्गत मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की गई थी ताकि सभी गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के समय अपनी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराएं।
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Mukhyamantri Prasuti Sahayata Yojana Update 2022 | योजना के लाभ
इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की सभी श्रमिक गर्भवती महिलाओ को प्रदान किया जायेगा । राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी जननी सुरक्षा योजना के तहत पात्र महिलाये भी इस योजना का लाभ उठा सकती है।Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana 2022 के अंतर्गत पहला गर्भधारण करने पर पात्र महिला को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम और द्वितीय किश्त के रूप में 3000 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा तथा शेष बची हुयी 1000 हजार रुपये की राशि लाभकारी महिला को मुख्यमंत्री “श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना (Sharmik Seva Prasuti Shayata Yojna)” के द्वारा प्रदान की जायेगी।
- प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana)” का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाएँ एवं पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिकों को प्रदान की जाएगी।
- एमपी प्रसूति सहायता योजना 2022 के तहत गर्भवती महिलाओ को सरकार की तरफ से पूरी 16000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- आवेदिका का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
- इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रो को असंगठित श्रमिक महिलाये उठा सकती है।
Mukhyamantri Prasuti Sahayata Yojana Update 2022 | मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना रजिस्ट्रेशन
मध्य प्रदेश की जो इच्छुक गर्भवती महिलाये अपने गर्भावस्था के समय स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहती है तो उन्हें मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2022 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उसके बाद ही उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होगा ।इस योजना के तहत दी जाने वाली 16000 रूपये की धनराशि दो किश्तों में गर्भवती महिलाओ को प्रदान की जाएगी। पहली किश्त 4000 हजार रुपये की गर्भावस्था के दौरान निर्धारित समय में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक अथवा एएनएम (Doctor or ANM) द्वारा प्रसव की 4 जाँच करने पर मिलेगी और दूसरी किश्त 12 हजार रुपये की शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने व नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन कराने और शिशु को एचबीवी टीकाकरण Zero Dose, VCG, OPD and HBV Vaccination) कराने के बाद मिलेगी।
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Mukhyamantri Prasuti Sahayata Yojana Update 2022 | योजना की पात्रता की
18 साल से ऊपर की गर्भवती महिला इस योजना का आवेदन कर सकेंगी।
पंजीकृत असंगठित श्रमिक महिलाएँ भी इसका पात्र समझी जाएँगी।
मध्यप्रदेश राज्य के मूल-निवासी महिलाएँ इस योजना के योग्य होंगी।
राज्य में गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यापन करने वाले परिवार की गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया जायेगा।
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Mukhyamantri Prasuti Sahayata Yojana Update 2022 | आवेदन कैसे करें
- राज्य के जो इच्छुक गर्भवती महिलाये इस योजना के तहत आवेदन करना चाहती है तो वह अपने नज़दीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर आवेदन कर सकते है ।
- वहाँ जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा । इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,आधार नंबर ,गर्भावस्था की तारीक आदि भरनी होगी ।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद अपने सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके जहा से आवेदन फॉर्म प्राप्त किया है वही जमा करना होगा ।
- भुगतान करने हेतु हितग्राही को केवल ए एन एम/ चिकित्सक द्वारा भरा हुआ एवं सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति एवं कंडिका 7 में वर्णित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे ।
- आवेदिका को प्रसव की तारीख से 6 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा । यदि किसी कारणवश आवेदन समय पर नहीं किया जा सका है। तो डिलीवरी के पहले अथवा डिलीवरी के तुरंत बाद आवेदन कर सकती है ।
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