
RBI Bank Locker New Rules | बैंक के लॉकर में अगर आपका कुछ कीमती सामान रखा है तो हो जाए सदर क्योंकि आरबीआई ने बदल दिए हैं अपने नियम इससे हो सकते हैं आपको बड़े नुकसान
RBI Bank Locker New Rules | आजकल हर एक बैंक में लॉकर सुविधा उपलब्ध होने आम बात हो गई है। नहीं लोगों के पास लॉकर में रखने के लिए बहुत कुछ जैसे प्रॉपर्टी के कागजात सोने चांदी के जेवरात आदि सामान को लॉकर में संभाल कर रखा जाता है। यह लो कर सामान को सुरक्षित में संभाल कर रखते हैं। लॉकर में सामान रखने की सारी जवाबदारी बैंक की होती है। इस लॉकर की चाबी खाताधारक के पास होती हैं। जिसका सामान उसका उस लॉकर में रखा है वह चाबी उसे ग्राहक के पास होती है। अगर आप भी किसी बैंक में लॉकर है। तो हो जाइए सतर्क वरना बैंक से हो सकता है भारी नुकसान। आरबीआइ ने हाल ही में एक सूचना जारी की है इसमें बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव किया गए है।
आइए जानते है। क्या किए गए है बैंक के लॉकर नियम में बदलाव इस लेख के माध्यम से इस लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें…
बैंक को देना होगा मुआवजा
RBI (RBI Bank Locker New Rules) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्राहकों द्वारा बैंक में लॉकर ( Bank Locker ) लेने की शिकायत पर केंद्र ( RBI ) की ओर से नियमों में बदलाव किया गया है। बैंक लॉकर में अक्सर ग्राहक चोरी की शिकायत करते रहते हैं। लंबे प्रयास के बाद भी ऐसे ग्राहकों को चोरी के सामान का कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिल पाता है। लेकिन अब लॉकर में रखे सामान के साथ कोई अप्रिय घटना होने पर संबंधित बैंक ग्राहक को लॉकर ( Bank Locker Rules ) के किराए का 100 गुना तक मुआवजा देगा।
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लॉकर सिस्टम में (RBI Bank Locker New Rules) आएगी पारदर्शिता
बैंक से कई मामले सामने आ चुके हैं। जिनमें बैंक लॉकर ( Bank Locker ) चोरी की घटना से बच जाते थे। वह ग्राहक को फटकार लगाते हुए कहता है कि वह किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। RBI ( Reserve Bank Of India ) की ओर से दिए गए आदेश में कहा गया था। कि इस नए नियम ( Bank Locker Rules ) के अंतर्गत बैंकों को डिस्प्ले पर लॉकर के लिए खाली लॉकर, वेटिंग लिस्ट नंबर की लिस्ट लगानी होगी। इससे लॉकर सिस्टम में और पारदर्शिता आएगी। आरबीआई का कहना है कि बैंक की ओर से ग्राहक को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता है।
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RBI Bank Locker New Rules | लॉकर किराया नियम
बैंक लॉकर ( Bank Locker ) में पहुंचने पर आपको बैंक के माध्यम से ई-मेल और एसएमएस के जरिए अलर्ट दिया जाएगा। RBI ( Reserve Bank Of India ) ने यह नियम किसी भी तरह के फ्रॉड से बचाव के लिए बनाया है। बैंकों को एक बार में अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए लॉकर का किराया लेने का अधिकार है ! यदि लॉकर का किराया 2000 रुपये है। कम तो बैंक अन्य रखरखाव शुल्क को छोड़कर, आपसे 6000 रुपये से अधिक शुल्क नहीं ले सकता है। नियम के अनुसार (Bank Locker Rules)
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लॉकर रूम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और बैंक कर्मचारियों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करना आवश्यक है। इसके अलावा बैंक को 180 दिन (6 महीने) के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखना होगा। चोरी या कोई अन्य दुर्घटना होने की स्थिति में पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर सकेगी।
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